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हमेशा देश-सेवा और जनसेवा की भावनाओं के वशीभूत होकर कार्य किया है। विभिन्न संस्थाओं और सरकारी बोर्डों, समितियों में रहकर भी जनहित के कामों पर ध्यान दिया है। हरकदम पर पाया है कि भ्रष्टाचार इस देश को भीतर ही भीतर खोखला करता जा रहा है। स्वार्थ के सामने राष्ट्रहित गौण होता जा रहा है। इस टसि को लेकर कलम की ताकत की कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में सन 2003 में कलम कला पाक्षिक अखबार का प्रकाशन आरम्भ किया, जो अनवरत चल रहा है। अब ब्लॉगिंग के जरिए देश भर के नेक और ईमानदार लोगों की टीम बनाकर भ्रष्टाचार मिटाना चाहती हूं।

Monday, June 13, 2011

नेहरू पार्क पर जागी नगरपालिका------- तहसीलदार व जैन विश्व भारती से मांगी जानकारी



     लाडनूं (कलम कला न्यूज)।   अपनी सम्पति के प्रति बरसों तक उदासीन रहने के बाद अब कहीं जाकर नगरपालिका की आंखें खुली है। नगरपालिका द्वारा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा की स्थापना अपने खर्च से  करके उसका भव्य अनावरण समारोह भी पालिका खर्च से किया गया व मूर्ति के आस-पास उद्यान लगाने का कार्य किया गया और उसके लिए ठिकाना लाडनूं की ओर से वहां मौजूद राणावत जी के कुएं का समर्पण नगरपालिका को  किया गया, जिसके पानी से वहां शानदार पार्क विकसित किया गया था। परन्तु वह कई मोड़ देखने के बाद वहां स्थापित की गई जैन विश्व भारती संस्था के कब्जे में चला गया, अब उसे मुक्त करवाने की कार्यवाही के प्रति नगरपालिका जागृत हुई है।        नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी जस्साराम गोदारा ने  नगरपालिका की सम्पति नेहरू पार्क को अतिक्रमण से मुक्त करवाने के क्रम में नेहरू पार्क के बारे में तहसीलदार लाडनूं व जैन विश्व भारती लाडनूं से जानकारी मांगी है। गोदारा ने जैन विश्व भारती के व्यवस्थापक को पत्र क्रमांक- 238 दिनांक: 16-05-2011 देकर लिखा है कि नेहरू पार्क सम्पति जैन विश्व भारती परिसर के भीतर अवस्थित है, उसके स्वामित्व के सम्बंध में दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करावें, रिकार्ड के अनुसार नेहरू पार्क की लम्बाई-चौड़ाई व क्षेत्रफल से अवगत करावें, रिकॉर्ड के अलावा वास्तविक क्षेत्रफल नेहरू पार्क का कितना मौजूद है,  अगर नेहरू पार्क सम्पति का सरकार या पालिका के साथ कोई लीज करार हुआ है, तो उसकी प्रतिलिपि दी जावे, नेहरू पार्क तक पहुंचने के सार्वजनिक आम रास्ते कहां-कहां स्थित हैं, क्या नेहरू पार्क के लिए प्रवेशाधिकार आरक्षित किया गया है, उसकी जानकारी आदि समस्त जानकारी के अलावा गोदारा ने जैन विश्व भारती संस्थान का सम्पूर्ण परिसर कुल कितनी भूमि उपर अवस्थित है उसके समस्त दस्तावेजों के साथ जानकारी सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। 
       उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 239 दिनांक 16-05-2011 तहसीलदार लाडनूं को जारी किया है, जिसमें उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नेहरू पार्क का क्षेत्रफल कितना है? नेहरू पार्क सम्पति के स्वामित्व के सम्बंध में समस्त आवश्यक जानकारी, नेहरू पार्क सम्पति का अगर लीज करार हुआ हो तो उसकी प्रतिलिपि दी जाने के लिए मांग करते हुए जैन विश्व भारती  व जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर कुल कितनी भूमि पर अवस्थित है, की जानकारी मय आवश्यक रिकार्ड के मांगी है।

जैन विश्व भारती प्रकरण-2 तीन दिनों के आदेश की तीन साल भी सुध नहीं--- कोई भी जवाबदेह नहीं प्रशासन में पालिका ने क्यों मुंह मोड़ा करोड़ों की आय से


          लाडनूं (खुफिया कलम)।  राज्यपाल सचिवालय के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी ने तीन दिनों के अन्दर बिना स्वामित्व की कब्जे की समस्त भूमि, जिसके कृषि भूमि होते हुए भी अकृषि उपयोग किया जाना पाया गया था, के रूपान्तरण की कार्यवाही को तीन दिनों में किया जाकर अवगत कराने के आदेशों की पालना जैन विश्व भारती संस्थान के प्रबंधन द्वारा तीन साल बाद तक भी नहीं करवाई जाकर समूचे उपखंड प्रशासन का खुला मखौल उड़ाया गया है। ऐसा लगता है कि कभी राज्यपाल को, कभी मुख्यमंत्री को और कभी जिला कलेक्टर को किसी न किसी बहाने से अपनी संस्था व विश्वविद्यालय में बुलाकर स्थानीय प्रशासन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।  करोड़ों की कीमती भूमि पर कुण्डली मार कर बैठी संस्था और उसके पदाधिकारी सरकारी राशि की यह खुली चोरी करने में जुटे हैं।     उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राजावत(तत्कालीन) ने दिनांक 16-10-2008 को राज्यपाल सचिवालय प्रकरण के तहत  एक पत्र क्रमांक: राज्यपाल सचिवालय/2008/1781 जारी करके प्रबंधक जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनूं को लिखा कि  आपके द्वारा कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया जाना बताया है। नायब तहसीलदार, लाडनूं की रिपोर्ट के अनुसार भी अन्य खातेदारान के नाम से दर्ज भूमि भी आपके कब्जे में है तथा इसका अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अत: आपके कब्जे में बिना स्वामित्व दर्ज भूमि के स्वामित्व संबंधी कार्यवाही करें एवं प्रयोग में ली जा रही कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही तीन दिवस में कर अवगत करावें। इस पत्र की प्रति क्रमांक: सम/2008/1782 दिनांक 16.10.2008 तहसीलदार, लाडनूं को भेजकर उन्हें लिखा गया कि जैन विश्व भारती, लाडनूं के कब्जे में अवस्थित कृषि भूमि जिसका अकृषि उपयोग हो रहा है, की सूची व रूपान्तरण कार्यवाही शीघ्र करावें।  परन्तु अब करीब तीन साल होने को हैं लेकिन इस प्रकरण में नौ दिन चले अढाई कोस की कहावत भी फीकी पड़ गई। इसमें तो तीन सालों में तीन पग भी कोई नहीं चला, न तो प्रशासन और न जैन विश्व भारती संस्था के पदाधिकारी।
     इसके बाद उन्हीं उपखंड अधिकारी ने जिला कलेक्टर, नागौर को जैन विश्व भारती एवं जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय द्वारा मनचाहे ढंग से की जा रही नियमविरूद्ध गतिविधियों के क्रम में एक पत्र क्रमांक सीएम/रीडर/08/1623 दिनांक 4.11.2008 लिखा। यह पत्र जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग के पत्रांक: प.21(25)आरपीजी/पब/बी/08 दिनांक: 24.10.2008 के प्रसंग में लिखा गया। यह पत्र उपखंड अधिकारी ने अपने पूर्वोक्त आदेश के 18 दिनों बाद जारी किया था, तब तक उनके आदेशों की कोई परवाह नहीं की गई थी।  राज्यपाल सचिवालय प्रकरण के क्रम में जारी इस पत्र के जवाब में उपखंड अधिकारी ने लिखा कि जैन विश्व भारती संस्थान की भूमि को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार लाडनूं द्वारा धारा 90 (बी) की कार्यवाही करते हुए स्थानीय निकाय के नाम कर दी गई। संस्थान ने भूमि का रूपान्तरण नहीं करवाया है।  संस्थान ने कृषि भूमि का रूपांतरण नहीं करवाने के अलावा स्थानीय निकाय से कोई स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई है। इस पत्र में उपखंड अधिकारी ने अपना पीछा इस प्रकरण से छुडवाने की चेष्टा की गई, उन्होंने अपनी चमड़ी बचाने के प्रयास में लिखा कि भूमि स्थानीय निकाय के नाम से दर्ज है, इसलिए रूपांतरण व निर्माण कार्य की स्वीकृति की कार्यवाही नगरपालिका मंडल, लाडनूं द्वारा की जानी है। इस कार्यालय स्तर से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। भूमि के रूपांतरण की कार्यवाही करवाने के लिए संस्थान को कार्यालय  द्वारा निर्देशित किया गया है।
    इस प्रकार यह पूर्णरूप से स्प्ष्ट है कि कोई भी अधिकारी इस प्रकरण में उचित कानूनी कार्यवाही करना नहीं चाहते। अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाडनूं का कहना है कि उनके पास इस भूमि को उनके पक्ष में नामांतरण किए जाने की कोई सूचना तक उपलब्ध नहीं है। वे तो करोड़ों की सीधी आय को भी अनदेखा कर रहे हैं। क्या सभी केवल अपनी खाल ही बचा रहे हैं या खा-खा कर अपनी खाल मोटी करने में जुटे हुए हैं? राज्यपाल तक के आदेशों की धज्जियां उड़ जाना कोई मामूली बात नहीं कही जा सकती। आखिर कब बनेगा प्रशासन संवेदनशील, पारदर्शी व जवाबदेह?

मुश्किल से सुलझी बलात्कार की गुत्थीअसफल हुआ निर्दोष को मुल्जिम बनाने का प्रयास


    दिनांक 12.6.1995 को गांव गोठ, थाना सिंघाना के सरकारी अस्पताल में खून से लथपथ छ: वर्षीय बालिका को देखकर डाक्टर ने उसको आप्रेशन थियेटर में भिजवाते हुए थाना सिंघाना, जिला झुंझुनूं को सूचित किया। थानाधिकारी ने तुरन्त अस्पताल पहुंच कर डॉक्टर से सम्पर्क किया। डाक्टर ने बताया कि बालिका को उठाकर अस्पताल लाने वाली महिला ने सोचा था कि बालिका की आँत शौच जाते समय बाहर आ गई है लेकिन उसकी यानि एवं गुदा फट गई थी एवं खून बह रहा था। आप्रेशन कर दिया गया है। बालिका के चौदह टांके आए हैं एवं वह खतरे से बाहर है।
      सूचना पर थानाधिकारी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल जंगल में था, जहां छोटी-छोटी झाडिय़ां थी। एक झाड़ी के पास संघर्ष के निशान थे। वहां पर खून पड़ा हुआ था। पास में ही आठ नम्बर की हवाई चप्पल की एक जोड़ी पड़ी हुई थी। निरीक्षण कर थानाधिकारी ने मौके पर पड़ी हवाई चप्पल एवं खून से सनी मिट्टी को जब्त किया। अस्पताल में डाक्टर ने बालिका द्वारा पहनी हुई खून से सनी फ्रॉक को भी सील किया।
       दो-तीन दिन तक मुलजिम का कोई पता नहीं चल पाया। इस बीच मामला पार्टी-पोलिटिक्स में जा पहुंचा एवं पार्टी विशेष ने दूसरी पार्टी विशेष के उसी गांव के रहने वाले अठावन वर्षीय मदनलाल चाहर को मुलजिम करार दिया। चूंकि मामला पाटीध््र पोलटिक्स से जुड़ गया था इसलिए मैंने तथाकथित मुल्जिम मदनलाल चाहर एवं बलात्कार की शिकार बालिका से पूछताछ करना उचित समझा। दोनों पक्षों को सिंघाना थाना बुलाकर पूछताछ की गई। मदनलाल चाहर से पूछताछ पर उसने स्वयं को बिलकुल निर्दोष बताया। उसने कहा कि पुलिस चाहे तो उसकी डाक्टरी जांच करवा सकती है। मेरे विचार से अठावन वर्षीय पुरूष छ: साल की अबोध बालिका के साथ इस तरह का जघन्य अपराध करने को शारीरिक व मानसिक तौर पर तैयार नहीं होगा। बालिका को प्यार से बहलाकर मदनलाल चाहर की पहचान कराई गई तो उसने मना करते हुए कहा कि वो तो छोरो हो। स्थानीय भाषा में वो तो छोरो हो का अर्थ है- वह तो लड़का था। क्योंकि बालिका ने मदनलाल चाहर की पहचान नहीं की थी और उसने किसी लड़के द्वारा वारदात करने की पुष्टि की थी इसलिए उसे पूछताछ के बाद घर जाने की अनुमति दी गई।
       मदनलाल चाहर को छोड़ देने के पश्चात पार्टी विशेष अधिक सक्रिय हो गई एवं उसकी गिरफ्तार की मांग को लेकर जिले के भिन्न-भिन्न कस्बों में मीटिंगें, बंद तथा रास्ते रोकने की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई।  काफी समझाने के बाद भी वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि मदनलाल चाहर मुल्जिम नहीं है। मदनलाल चाहर का चरित्र जवानी में काफी संदिग्ध रहा था,  इसलिए उसे दोषी माना जा रहा  था। मदनलाल चाहर ने भी कहा कि हालांकि वह मुल्जिम नहीं है लेकिन मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जावे। मैंने भी इस केस को सुलझाने में स्वाभिमान का मुद्दा मानकर अधिक रूचि ली और बालिका का यह कहना कि वो तो छोरो हो, से गांव के लड़कों के ऊपर निगरानी शुरू करवा दी गई। गांव में सादा वर्दी में दो पुलिसकर्मी सूचना एकत्रित करने के लिए तैनात कर दिए गए।
       करीब दो सप्ताह तक किसी प्रकार का सुराग नहीं मिला। उधर पार्टी विशेष ने पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं  के कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। पुलिस मुख्यालय से एवं विभिन्न संगठनों जैसे महिला संगठनों, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों (क्योंकि  बालिका अनुसूचित जाति से सम्बंधित थी), महिला आयोग एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधि एवं पत्रकार मुल्जिम की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए आने शुरू हो गए। गांव में सादा वस्त्र में छोड़े गए पुलिसकर्मियों को एक माह गुजरने के बावजूद भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
     पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन के दौरान प्रतिदिन मीटिंगें की जाती, हो-हल्ला किया जाता एवं मदनलाल चाहर की हिरफ्तारी की मांग की जाती। एक सप्ताह और बीत गया लेकिन मुल्जिम का कोई सुराग नहीं लगा। मेरे दिमाग में रह-रह कर उस लड़की का एक ही वाक्य वो तो छोरो हो, घूम रहा था। मेरा मन बेगुनाह मदनलाल चाहर को गिरफ्तार करने के लिए नहीं मान रहा था। अत: मैंने पुलिस उप अधीक्षक श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ को  बुलाकर बारीकी से समझाया कि गांव के पन्द्रह से पच्चीस वर्ष के सभी लड़कों की दो दिन में सूची तैयार कर ली जावे तथा सभी की गतिविधियों के बारे में जैसे- किसी को तम्बाकू या शराब पीने की या कोई अन्य लत तो नहीं? किसी को ज्यादा पैसा खर्च करने की आदत तो नहीं? पिताजी क्या काम करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है? आदि सूचनाएं एकत्रित कर मुझसे विचार-विमर्श करें।        गांव के अस्सी-पिच्यासी लड़कों का ब्यौरा लेकर उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़  मुझसे विचार-विमर्श करने पहुंचे। हमने प्रतयेक लड़के के बारे में विचार विमर्श कर चालीस लड़कों को पूछताछ के लिए चयनित किया और रात्रि करीब सात से दस बजे तक रोजाना दस लड़कों को बुलाकर पूछताछ करने के लिए तय किया। प्रतिदिन गांव से चिह्नित दस लड़के थाना सिंघाना में पूछताछ के लिए बुलाए जाते। गहनता से विस्तृत पूछताछ कर रिपोर्ट तैयार की जाती। चार दिन तक यह क्रम चलता रहा।गहन पूछताछ के बाद भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। लेकिन विचार-विमर्श के बाद चालीस लड़कों में से अत्यन्त संदिग्ध चरित्र वाले दस लड़कों को पुन: पूछताछ के लिए थाना खेतड़ी बुलाया गया। सभी लड़कों को पुलिस उप अधीक्षक ने बारी-बारी से अपने पास बुलाकर कहा कि पुलिस को मुल्जिम का पता चल चुका है वह स्वयं ही पूरी कहानी बतावे तो मुकदमे में कुछ रियायत हो सकती है, अन्यथा पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। इस बात पर बीस वर्षीय कमलेश पुत्र पितराम ने हाथ जोड़कर गलती की माफी चाही और सारा घटनाक्रम बताया। पुलिस उप अधीक्षक ने तुरन्त मुझे सूचित किया तो मैं भी थाना खेतड़ी पहुंचा और मुल्जिम से पूछताछ की।
      कमलेश ने बताया कि औरतें व बच्चे शादी में मंदिर पूजा पर जा रहे थे। पीडि़त बच्ची पीछे रह गई तो उसने बच्ची को टॉफी तथा पैसे का लालच देकर अपने साथ ले लिया और उसे जंगल में झाडिय़ों के पीछे ले गया। उसके साथ बलात्कार करने पर लड़की जोर-जोर से रोने लगी। लड़की की आवाज सुनकर उधर से गुजर रही एक महिला ने उस तरफ  देखा तो कमलेश झाडिय़ों के पीछे छिपता-छिपता भाग गया और वह औरत उस लड़की को उठाकर उनके घर ले गई। बाद में उसको हस्पताल पहुंचाया गया।  मौके पर पड़ी चप्पलों की जब मुल्जिम से पहचान करवाई गई तो उसने खुद की होने की पुष्टि की। उसके पैरों में पहनाकर देखा गया तो वह उसी के नाप की मिली। यह पूछने पर कि घटना के समय कौन से कपड़े पहने हुए थे, जिस पर उसने वे कपड़े घर पर पड़े होना और उन्हें धे देना बताया। कमलेश की सूचना पर उसके घर से उसका कमीज तथा अंडरवीयर लिया गया। उन पर धुले हुए खून के धब्बे पाए गए। अंडरवीयर तथा कमीज को सील किया गया और डाक्टर द्वारा जब्त किया गया बालिका के खून से सना फ्राक एवं मौके से जब्त की गई खून सनी मिट्टी, बालिका तथा मुल्जिम कमलेश के खून के नमूने मिलान करने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर भेजे गए।
     डेढ माह बाद मुल्जिम की सफलता पूर्वक तलाश व गिरफ्तारी से हम प्रसन्न थे लेकिन  पुलिस कार्यालय के सामने धरना दे रहे लोग अभी भी मदनलाल चाहर की गिरफ्तारी तथा कमलेश को बेगुनाह बताकर उसकी रिहाई की मांग कर रहे थे। कमलेश की जमानत के लिए सत्र न्यायालय में याचिका लगी तो वहां उसकी जमानत अस्वीकार हो गई। बाद में माननीय राजस्थान उच्च  न्यायालय, जयपुर में कमलेश को बेगुनाह बताते हुए न्याय की गुहार की गई। उसकी जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो गई। धरना यथावत जारी रहा।
      मैंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से जांच रिपोर्ट तत्काल भिजवाने का अनुरोध किया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कमलेश का ब्लड ग्रुप ए पोजीटिव था एवं बालिका , उसकी खून में सनी हुई फ्राक, मौके से उठाई गई खून से सनी मिट्टी एवं मुल्जिम के कमीज तथा अंडरवीयर पर खून के निशान ब्लड ग्रुप बी पोजीटिव थे, जो आपस में मिलान खा रहे थे। इस बात का पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना दे रहे पार्टी विशेष के लोगों को पता चला तो उनका जोश ठंडा पड़ गया। पत्रावली क्राईम ब्रांच, जयपुर में भेजने पर धरना समाप्त हुआ। क्राईम ब्रांच ने भी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जांच को सही मानकर पत्रावली वापस लौटा दी। आलेख लिखे जाने तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
     सम्पूर्ण विवरण से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार एवं किन परिस्थितियों में पुलिस ने मुल्जिम का पता लगाकर केस को सफलतापूर्वक खोला।

सैंकड़ों बीघा जमीन खुर्दबुर्द-----नगरपालिका की सवा सौ बीघा भूमि पर अवैध निर्माण: रूपान्तरण, नियमन व निर्माण इजाजत के करोड़ों हड़पे: प्रशासन लिप्त लीपापोती में? जैन विश्व भारती पर उठे सवाल


  लाडनूं (खुफिया कलम)। लाडनूं शहर बुरी तरह भू माफियाओं के चंगुल में फंस चुका है। कीमती जमीनों को हथियाने के लिए तरह-तरह की चालों को अख्तियार करना और गिरोहबद्ध होकर अपनी कार्रगुजारियों को अंजाम देना, ये भू माफिया भलीभंति जानते हैं। मजे की बात तो यह है कि क्षेत्र का समूचा प्रशासन भी इनके कारनामों में कहीं न कहीं भागीदार अवश्य हैं। तालाबों, पायतनों, चारागाहों और सरकारी गैरमुमकिन अगोर की भूमियों पर अंधाधुंध कब्जे हो रहे हैं, मगर कोई भी बोलने और सुनने वाला नहीं है। और तो और जब यह जानकारी सामने आई कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि बातों का ढोल पीटने वाले भी इन गलत कुकर्मों से वंचित नहीं है, तो लोगों को घोर आश्चर्य होना स्वाभाविक है।
     राहुल जैन नामक एक किसी नागरिक ने इस सम्बंध में आवाज उठाई, जिससे राज्यपाल से लेकर जिला प्रशासन तक सक्रिय हुए और कार्रवाई शुरू हुई, परन्तु यह अति दु:खद पहलु है कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह इस मामले में लीपापोती करने में जुटा है।
     महेश सांखला नामक एक समाजसेवी व्यक्ति ने जब मुखर होकर इस सम्बंध में सूचना के अधिकार का सहारा लिया तो उसे पूरी तरह भ्रमित करने वाली और गलत जानकारियां दी गई और कुछ मामलों में तो कोई जानकारी देने से इंकार तक अवैधानिक तौर पर कर दिया गया।
राज्यपाल सचिवालय से कार्रवाईशुरू हुई 
     जिला कलेक्टर नागौर ने उपखंड अधिकारी लाडनूं को एक पत्र सं. 2412 दिनांक 16.9.2008 भेजकर लिखा जैन विश्व भारती एवं जैन विश्व भारती मान्य विश्व विद्यालय द्वारा मनचाहे ढंग से की जा रही नियम विरूद्ध गतिविधियों पर एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी। इस पत्र में बताया गया कि राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त शिकायत के आधार पर एक टीम गठित कर वस्तुस्थिति की जांच बिन्दुवार कर स्वयं के निरीक्षण में तैयार करवाकर शिकायत के बिन्दुवार रिपोर्ट एक सप्ताह में भिजवायी जावे। यह आदेश कलेक्टर ने शासन उप सचिव जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग के पत्र क्र. प. 2(25) आरपीजी/पब /बी /2008 दिनांक 15.9.2008 एवं दूरभाष के निर्देशों के आधार पर दिए।
13 खसरों की सवा सौ बीघा जमीन नगरपालिका की
    इसके जवाब में तत्कालीन उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राजावत ने  अपने पत्र सं. सीएम/रीडर/08/42 दिनांक 03.10.2008 में बताया है कि जैन विश्व भारती के भीतर खसरा नं. 497 रकबा 19 बीघा 05 बिस्वा, ख.नं. 507 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 510 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा,  ख.नं. 511 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा,  ख.नं. 512 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा,  ख.नं. 513 रकबा 14 बिस्वा, ख.नं. 514 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 515 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा,  ख.नं. 516 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा,  ख.नं. 517 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, ख.नं. 509 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, ख.नं. 495/2247 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा- इन सभी कुल 12 खसराओं की करब सवा सौ बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड के मुताबिक नगरपालिका लाडनूं के नाम से नामांकन सं. 2220 दिनांक 30.07.2001 द्वारा अंकित है। इसके अलावा खसरा नं. 504 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा की आधी भूमि नगरपालिका और आधी भूमि जैन विश्व भारती के नाम से  दर्ज है और जैन विश्व भारती मान्य विश्व विद्यालय के नाम से मात्र खसरा नं. 508 रकबा 13 बिस्वा भूमि ही दर्ज है।
अनेक अन्य खातेदारों की भूमि पर भी कब्जा
    इन संस्थाओं ने कुछ अन्य खातेदारों की भूमि खसरा नं. 496, 506, 507, व 508  पर भी अवैध कब्जा कर रखा है। अलग-अलग खसराओं पर निर्मित किए गए भवनों का वर्णन भी  इस रिपोर्ट में दिया गया है। इस भूमि के नगरपालिका लाडनूं में निहित होने, संस्थान द्वारा भूमि का रूपांतरण नहीं कराए जाने, निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय निकाय से कोई स्वीकृति नहीं ली जाने की जानकारी देते हुए इसके लिए स्थानीय नगरपालिका को कार्यवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया था।

नेहरू पार्क को अतिक्रमण से मुक्त करवाने की मांग


लाडनूं (कलम कला न्यूज)। स्थानीय  सामाजिक कार्यकर्ता महेशप्रकाश सांखला ने तहसीलदार सत्यनारायण शर्मा व अधिशाषी अधिकारी जस्साराम गोदारा को पत्र लिखकर जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना करने तथा अपनी कार्यवाही पूर्ण कर शीघ्र रिपोर्ट भिजवाने बाबत मांग की है। सांखला ने अपने पत्र में लिखा है कि राजकीय भूमि व सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर अनधिकृत रूप से निर्मित धार्मिक पूजास्थलों के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार तुरन्त कार्यवाही की जावे। इस सम्बंध में बताया गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की एसबी सिविल रिट पिटीशन सं. 2145/2010 एवं उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति अपील (दीवानी) सं. 8519/2006 में अन्तरिम आदेश दिनांक 29-09-09 की पालना में उन्हें निर्देशित किया गया है, इसके बावजूद प्रकरण में कार्यवाही लम्बित रखी जा रही है। सांखला ने जिला कलेक्टर के पत्र क्रमांक- एफ.12()राजस्व/2010/3880-3888 दिनांक- 19-05-11, क्र. 11878-11897 दिनांक-01-12- 2010, क्र. 13754-13773 दिनांक- 30-12-2010, क्र. 2338-2357 दिनांक- 29-03-2011 एवं क्र. न्याय/2010/9616-46 दिनांक- 10-11-2010 व क्र. 09/6864 दिनांक-28-10-09 का अपने पत्र में हवाला दिया है, जिनकी स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई पालना नहीं की जा रही है।
     सांखला ने मांग की है कि नेहरू पार्क परिसर, लाडनूं को अतिक्रमण से मुक्त करावें। आवंटित भूमि खसरा नं. 497 सरहद लाडनूं को जिला कलेक्टर नागौर द्वारा पत्र क्रं. राजस्व राजस्व/86/903 दिनांक- 03-03-1986 द्वारा 30 वर्षों की लीज पर निशुल्क आवंटित किया गया था, परन्तु इसमें लीज शर्तों व नियमों का उल्लंघन किया गया है।  यहां निर्मित भवनों के लिए स्थानीय निकायों से निर्माण सम्बंधी आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई और न कृषि भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही ही की गई। सांखला ने इस सम्बंध में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक- सीएम/रीडर/08/42 दिनांक- 03-10-2008, क्र. सीएम/रीडर/08/1623 दिनांक- 04-11-2008,  क्र. राज्यपाल सचिवालय/08/1781 व 1782 दिनांक- 16-10-2008 के सम्बंध में कार्यवाही नहीं की जाना बताते हुए तुरन्त कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने तहसीलदार कार्यालय से जारी पत्रांक-  भू.अ./2011/11/768 दिनांक- 07-04-2011 मेंसंलग्र की गई अतिक्रमियों की सूची के अनुसार अतिक्रमणों को हटाने व समस्त अनधिकृत रूप से बने मकानों को सरकारी तहबील में  लेने की मांग भी की है।
    इस सम्बंध में अनावश्यक विलम्ब करने, सभा-संस्थाओं के प्रभाव में आकर कत्र्तव्यनिष्ठा में विफल रहने, अपूर्ण सूचनाओं को अग्रेषित करने, रिकार्ड व पत्रावलियों को बिना देखे ही सूचनाएं भिजवाई जाने को गम्भीर व लापरवाही मानते हुए उच्चाधिकारियों व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की चेतावनी भी दी है।